हाउसिंग सेक्टर (Housing Sector) को बूस्ट करने के लिए शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कई ऐलान किए. इसमें से एक ऐलान था कि वो सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को मिलने वाले एडवांस पर ब्याज सस्ता किया जाये और इसे 10 साल के सालाना सिक्योरिटी बॉन्ड(Security Bond) से जोड़ा जाए.
नई दिल्ली. हाउसिंग सेक्टर (Housing Sector) को बूस्ट करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance) पर ब्याज दर घटाने के साथ-साथ 10 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड को भी लिंक करने का ऐलान किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस ऐलान के बाद उन सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए एडवांस सस्ता हो गया है, जो घर बना रहे हैं. सरकार को उम्मीद है कि इससे हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिल सकेगा.
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा, ‘हाउसिंग डिमांड में सरकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है. इस कदम के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के लिए खुद का घर बनाना सस्ता हो सकेगा.’ अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार लटके हुए प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपये देगी. सरकार के अलावा LIC जैसे निवेशक भी इस तरह के प्रोजेक्ट में पौस लगाएंगे. हालांकि यह पैसा उन्हीं प्रॉजेक्ट को मिलेगा जिनका काम 60 फीसदी तक पूरा हो चुका हो और वह NPA न हो.
घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी. इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे. लोगों को घर लेने में आसानी होगी और आसानी से लोन लिया जा सकेगा. एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में राहत दी जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है.
अफोर्डेबेल हाउसिंग को बढ़ावा: वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है. 45 लाख कीमत के घरों को अफोर्डेबल स्कीम में डालने का फायदा मिला है. सरकार ऐसे घरों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. अफोर्डेबेल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ईसीबी गाइडलाइंस में कई सुधार करेगी.
क्या है हाउस बिल्डिंग एडवांस?
हाउस बिल्डिंग एडवांस केंद्र व राज्य स्तर के कर्मचारियों के लिए होता हे तो कि स्वंय या अपने पति/पत्नि के प्लॉट पर घर बनाते हैं. यह एडवांस बैंक लोन रिपेमेंट के आधार पर लिया जा सकता. उन्हें यह फंड घर खरीदने के लिए भी दिया जाता है. लेकिन, इसके लिए शर्त ये होती है कि यह घर किसी हाउसिंग बोर्ड, डेवलपमेंट अथॉरिटी या किसी अर्धसरकारी बॉडी से खरीदी गई है. किसी भी कर्मचारी को उनके जीवनकाल में केवल एक ही एडवांस दिया जाता है.