मुंबई: अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा को अदालत से झटका लगा है. कोर्ट ने दोनों ही नेताओं को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. हालांकि पुलिस की तरफ पुलिस हिरासत की मांग की गयी थी जिसे बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नकार दिया. अदालत ने दोनों ही पक्षों को 27 अप्रैल तक कोर्ट के सामने जवाब पेश करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी.
कोर्ट ने खारिज की पुलिस रिमांड की मांग
रविवार को दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया. दोनों की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया. कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.बता दें कि नवनीत राणा के ख़िलाफ़ एक और मामला दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ IPC की धारा 353 के तहत FIR दर्ज की गई है. नवनीत राणा पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप लगाया गया है. इससे पहले शनिवार को दिनभर हंगामे के बाद पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं राणा दंपति पर FIR दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि देखिए 2 घटनाएं हुई हैं. एक तो हनुमान चलीसा के बहाने दंगा भड़काने की कोशिश की गई. इस पर जरूरी कारवाई की गई है. इसलिए राणा दंपति की गिरफ्तारी हुई है. वहीं, कल रात की घटना पर भी एक्शन लिया गया है. इस मामले में समझदारी दिखाने की जरूरत है.गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर पथऱाव हुआ, ये किसने किया इसकी जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस को अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है, वह अपना काम बखूबी कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि यहां राष्ट्रपति शासन लग जाए