न घर का खाना मिलेगा न परिजनों से मिलने की अनुमति, चिदंबरम को हाईकोर्ट से राहत नहीं.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील केस मामले में पी चिदंबरम को तत्काल कोर्ई राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुरेश कैत ने सीबीआई को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 सितम्बर को होगी।

सुनवाई के दौरान चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम को जेल में घर का खाना देने की अनुमति दी जाए। सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने दोनों मांग को खारिज कर दिया। पिछले 5 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। चिदंबरम ने ईडी मामले में सरेंडर करने के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था।

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