नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. RBI ने नए ग्राहकों को शामिल करने से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगा दी है. RBI की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उसका यह आदेश मैटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी कुछ चिंताओं पर बेस्ड है, जिन्हें केंद्रीय बैंक द्वारा देखा गया है.
आदेश में कहा गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत की गई है. इससे बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा बैंक को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट टीम नियुक्त करे.
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को RBI से नए ग्राहकों को जोड़े जाने की अनुमति अब तभी मिलेगी, जब रिजर्व बैंक ऑडिटर्स की रिपोर्ट का रिव्यू कर लेगा.