जेल से बाहर आएंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

अपराध देश

लखीमपुर खीरी: तिकोनिया हिंसा मामले में जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी को आईपीसी की धारा 120बी और 302 को भी शामिल करने का आदेश दिया है.

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का बेल आदेश आने के बाद आशीष के वकील अवधेश सिंह ने जिला जज की अदालत में जेल से रिहाई के लिए एप्लीकेशन डाली. जिला जज ने आशीष की जेल से रिहाई के लिए तीन लाख की दो प्रतिभूतियां जमा कराने और एक मुचलका दाखिल करने का आदेश किया है. आशीष के वकील अवधेश सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर दोनों प्रतिभूतियों और मुचलके का वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके बाद अदालत रिहाई का आदेश पारित करेगी. ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार शाम तक आशीष की जमानत हो सकती है

अंकित दास की जमानत पर सुनवाई आज

तिकोनिया हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के दोस्त अंकित दास की जमानत पर सुनवाई भी मंगलवार को जिला जज की अदालत में होनी है. निचली अदालत से अंकित दास की जमानत खारिज होने के बाद जमानत प्रार्थना पत्र जिला अदालत में डाला गया था. मंगलवार को अंकित दास की जमानत पर भी जिला अदालत सुनवाई करेगी.

राकेश टिकैत मंगलवार को आएँगे खीरी

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत मंगलवार को लखीमपुर खीरी आ रहे हैं. आशीष मिश्र को जमानत मिलने के बाद से किसान संगठन भी सक्रिय हो गए हैं. वह पीड़ित किसान परिवारों से मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे. वही एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *