कांकेर में 4 दिन चलने वाला ऐतिहासिक मेला देर शाम बंद कराया, धारा-144 लागू

कांकेर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 4 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक कांकेर मेले को तीसरे दिन ही मंगलवार शाम बंद करवा दिया गया। प्रशासन की टीम सभी दुकानें बंद करवाने पहुंची और लोगों को फौरन अपने-अपने घर जाने को कहा। साथ ही शुक्रवार से शुरू होने वाले गोविंदपुर मेले को भी स्थगित कर दिया गया है। समिति के सदस्य कम संख्या में उपस्थित होकर परंपरा अनुसार पूजा-अर्चना जरूर करेंगे। वर्तमान में कांकेर जिले में कुल 8 लोग कोरोना संक्रमित मरीज हैं। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए प्रशासन ने धारा 144 भी लगा दी है। साथ ही कई तरह की भी लागू की गई है। कलेक्टर चंदन कुमार ने मंगलवार की देर शाम आदेश जारी किया है। कहा कि, कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू किया गया है। सभी जिलेवासियों से अपील है कि वे कोरोना संक्रमण से बचने कोविड के नियमों का पालन करें।

इन नियमों का करना होगा पालन

  • जिले में किसी भी तरह के जुलूस, रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम ( विवाह और अंत्येष्टि के कार्यक्रम को छोड़ कर), सांस्कृतिक, धार्मिक समेत खेल आयोजनों में प्रतिबंध रहेगा।
  • जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा, थिएटर, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट क्लब में वास्तविक क्षमता से एक तिहाई लोग ही उपस्थित हो पाएंगे।
  • जिले में रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास यात्रा के 72 घंटे के भीतर का RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यदि रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो मौके पर ही सभी की RTPCR टेस्ट की जाएगी।
  • जिले की सड़क सीमाओं पर और सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड जांच दल कोरोना की जांच करेगी।
  • प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय मास्क और फेस कवर पहनना जरूरी है। साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

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