भोपाल। नया साल आने में चंद घंटे रह गए हैं. अगर आप भी नए साल का स्वागत होटल, रेस्टोरेंट में जश्न मनाते हुए करना चाहते हैं, तो कुछ खास बातों का जरूर ख्याल रखें. दरअसल एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण शिवराज सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है. यानी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी. ऐसे में प्रदेश के होटलों को रात साढ़े 10 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही मास्क और वैक्सीन की दोनों डोज भी जरूरी है.
कोरोना कर्फ्यू के बीच जश्न
नए साल की पार्टी के दौरान एमपी में कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी है. बढ़ते संक्रमण के बीच नाइट कर्फ्यू पहले से ही लगाया जा चुका है. ऐसे में न्यू ईयर पार्टी से आपको रात 11 बजे से पहले वापस अपने घर जरूर पहुंचे. साथ ही जश्न के दौरान मास्क अवश्य लगाएं. इसके अलावा कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए वैक्सीनेशन की दोनों डोज को भी जरूरी किया गया है.
इंदौर में रात 10 बजे तक ही पार्टी
प्रदेश के दूसरे शहरों में जहां रात 10:30 तक पार्टी करने की छूट दी गई है. इस दौरान रात 7 से 10:30 बजे तक ही होटल-रेस्टोरेंट में नए साल की पार्टी मनाने की इजाजत है, वही इंदौर में ये परमीशन रात 10 बजे तक के लिए है. बता दें कि हर साल नए साल पर इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में लोग गणेशजी का दर्शन करने आते हैं. लेकिन इस बार 31 दिसंबर की रात 10 बजे भक्तजनों की एंट्री बंद कर दी जाएगी. रात 12 बजे की पुजारी आरती करेंगे, फिर सुबह 5 बजे मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा.इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा.
MP new year corona guidelines
अतिरिक्त पुलिस बल तैनात
इधर भोपाल के रायसेन रोड, होशंगाबाद रोड, भदभदा रोड पर शहर के बाहर स्थित ढाबों व होटलों पर पुलिस की विशेष निगाह रहेगी, लगभग दो हजार के करीब का पुलिस बल पूरे शहर के चप्पे-चप्पे पर मौजूद रहेगा. शाम 6:00 बजे से ही वाहन चेकिंग के साथ साथ शराब पीकर हुड़दंग करने वालों और वाहन चलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है.
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उज्जैन में सुबह 6 से रात 9 बजे तक खुलेंगे मंदिर
प्रदेश में जहां नाइट कर्फ्यू से पहले न्यू ईयर की पार्टी खत्म करने के निर्देश हैं. वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में मंदिर सुबह 6 से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग भगवान के दर्शन कर पाएंगे. वहीं रेस्टोरेंट व मनोरंजन के सभी जगह रात 11 बजे के पहले ही बंद होंगे. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में केवल उन लोगों को परमिशन होगी, जिन्होंने दोनों डोज लगवाए हैं.