ग्वालियर। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायत चुनाव का ऐलान करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है. भिंड से जिला पंचायत अध्यक्ष रामनारायण हिंडोलिया की मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने को लेकर एक याचिका दायर की गई है. जिस पर आज हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई होना थी. सुनवाई को आज टाल दिया गया है. याचिका पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.
दर्जन भर याचिकाएं विचाराधीन
कोर्ट में दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि पहले से ही पंचायत चुनाव से जुड़ी एक दर्जन से अधिक याचिकाएं विचाराधीन हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार के कहने पर चुनाव आयोग ने तारीखों का कर ऐलान किया है, जिससे तमाम लोग जो आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया के इंतजार में थे, उनके साथ अन्याय हो रहा है. रामनारायण ने यह भी आरोप लगाया कि जिस दिन प्रदेश के चीफ जस्टिस ग्वालियर बेंच में पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, तब उन्होंने दोनों पक्षों को 2 हफ्ते का समय जवाब पेश करने के लिए दिया था, ऐसे में सरकार डरी हुई थी. यही वजह है कि आनन-फानन में उसी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान करवा दिया गया.
जबलपुर में होनी है अन्य याचिकाओं पर सुनवाई
याचिकाकर्ता का साफ कहना है कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र के इस जरूरी प्रक्रिया को गलत ढंग से पूरा कराना चाहती है, ऐसे में आज ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर सहित सभी कोर्ट की पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई एक साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में होगी. उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय की ओर से प्रदेश सरकार को सख्त हिदायत दी जा सकती है, जिसके चलते चुनाव पर भी रोक लग सकती है. इस याचिका पर होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर यह सुनवाई अहम मानी जा रही है. इससे पहले भी पंचायत चुनाव को लेकर कुछ याचिकाओं पर सुनवाई हुई है, लेकिन चुनाव का ऐलान होने के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर यह पहली सुनवाई होनी थी जिसे आज टाल दिया गया है. अब सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.
मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव का एलान
MP में पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न होगा. पहले चरण का चुनाव 6 जनवरी को होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 28 जनवरी को होगा और 16 फरवरी को अंतिम चरण के लिए मतदान होगा. नामांकन प्रक्रिया 13 दिसंबर से शुरू होगी.