इंदौर। इंदौर में नगरीय प्रशासन आयुक्त पी नरहरि की शिकायत पर मोबाइल पर बात करने वाले सूत्र सेवा के बस ड्रायवर को बर्खास्त कर दिया गया वही बस संचालक पर भी दस हजार रूपये का जुर्माना किया गया
आज नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त पी. नरहरि इंदौर प्रवास पर थे। वे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खण्डवा रोड स्थित तक्षशिला परिसर जा रहे थे।
इसी दौरान खण्डवा रोड के आईटी पार्क चौराहा पर उन्होंने देखा कि सूत्र सेवा बस का एक ड्रायवर वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात कर रहा है। इस कारण रोड पर जाम की स्थिति बन गई और यात्रियों तथा अन्य नागरिकों की जान को खतरा हो सकता था।
नरहरि ने तुरंत उक्त घटना तुरन्त संज्ञान में ली और उन्होंने संबंधित अधिकारी को तत्काल सूचित किया। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड इंदौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरन्त कार्यवाही की।
उन्होंने आज ही आदेश जारी कर सूत्र सेवा बस क्रमांक 9004 मार्ग नंबर एम-27 के बस चालक बबलू पिता लक्ष्मण मण्डलोई की ड्यूटी उक्त घटना के कारण तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी। साथ ही बस संचालक चार्टर्ड स्पीड प्रायवेट लिमिटेड पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया।