भोपाल । राजधानी के सातों सर्किलों व तहसीलों के एसडीएम ने पुलिस के वैरीफिकेशन के बाद थोक व फुटकर पटाखा दुकानों को लगाने की अनुमतियां जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। बैरागढ़ में 12 पटाखा दुकानों के लाइसेंस ले लिए गए है। इस बार प्रशासन ने जांच पड़ताल के बाद दुकानों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, विशेषकर फुटकर पटाखा दुकानदारों को। चायनीज पटाखों पर ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसको देखते हुए भोपाल में भी इसे प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सख्त लहजे में कहा कि अगर कोई तेज आवाज के पटाखे बेचता पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसे जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। विदेशी पटाखे सहित पोटेशियम नाइट्रेट से बने पटाखों को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। जांच में 80 डेसीबल से अधिक आवाज वाला पटाखा मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस बार पटाखों की लड़ी और बिना किसी ब्रांड का पटाखा बेंचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
843 फुटकर दुकानें इस बार भोपाल में लगेंगी। इसके लिए लायसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बि_ल मार्केट पर 90, दशहरा मैदान न्यू मार्केट पर 80, बैरागढ़ में 97, गांधी नगर में 13, ग्रामीण क्षेत्र में 8, लिली टाकीज शाहजहांनी पार्क में 130, बीएचईएल, टीआईटी, आनंद नगर, जम्बूरी में 250, बैरसिया में 125 और कोलार दशहरा मैदान में 50 दुकानों को लायसेंस दिए जाएंगे। प्रत्येक दुकानदार को 50 केजी से अधिक पटाखों का भंडारण रखने की अनुमति नहीं हैं। इससे अधिक पाए जाने पर कार्रवाई तय है। इतना ही नहीं अपनी दुकान के सामने भी छोटी टेबल रखकर उसमें दिए या अन्य सामाग्री बेंचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
यहां लगेंगी थोक दुकानें
आतिशबाजी लायसेंस दुकाने स्थान ग्राम हलालपुरा, फिजा कॉलोनी करोंद रोड, होशंगाबाद रोड, रेल्वे फाटक के पास करोंद रोड, 1500 के.जी. आतिशबाजी गोडाऊन स्थान – जमुनिया झीर, सनसिटी गार्डन के पीछे माधव आश्रम बैरागढ, वृन्दावन गार्डन, मिसरोद रोड, 500 के.जी. आतिशबाजी नवीनीकरण लायसेंस बैरसिया रोड, मिसरोद रोड, स्थान भानपुर चौराहा, 500 के.जी. आतिशबाजी नवीन लायसेंस के लिये प्राप्त आवेदन मिसरोद रोड 550 के.जी. फुटकर आतिशबाजी एसडीएम, एसडीएम तहसील हुजूर, एसडीएम कोलार, एसडीएम. बैरसिया, एसडीएम बैरागढ़, एसडीएम गोविन्दपुरा, एसडीएम शहर, एसडीएम टीटी नगर के कार्यालय से जारी किए जाएंगे।
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