आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को पाँच दिन के लिए रिमांड पर मांगा था जबकि चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ज़मानत मांगी थी. दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलील दी. सीबीआई अदालत ने फ़ैसले को सुरक्षित रख लिया है. आगे की सुनवाई 5.30 बजे होगी..
चिदंबरम की ओर से पूर्व क़ानून मंत्री कपिल सिब्बल सीबीआई की विशेष अदालत में बहस की. सिब्बल ने अदालत में कहा कि इस मामले में बाक़ी के अभियुक्तों को ज़मानत मिली हुई है इसलिए चिदंबरम को भी बेल मिलनी चाहिए. पीटर और इंद्राणी मुखर्जी बेल पर हैं.
सिब्बल ने कहा, ”इस मामले की जांच पूरी हो गई है और मेरे क्लाइंट ने जांच में हमेशा सहयोग किया है.”
अदालत में सरकार के महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि चिदंबरम जांच से जुड़े सारे दस्तावेज मुहैया नहीं करा रहे हैं. सीबीआई की ओर तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा कि बिना कस्टडी के पूछताछ के इस मामले की जांच संभव नहीं है.