नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दाखिले कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे।साथ ही सेना के यह कहने पर कि यह एक नीतिगत निर्णय है, कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में शामिल नहीं होने देने पर सेना को फटकार लगाई. शीर्ष अदालत का कहना है कि यह नीतिगत निर्णय ‘लिंग भेदभाव’ पर आधारित है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए की परीक्षा में महिलाओं को शामिल न करने पर सरकार को नोटिस जारी किया था. याचिका में लिंग के आधार पर एनडीए में न शामिल करना समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का मामला उठाया गया था. याचिका में मांग की गई थी कि महिला उम्मीदवारों को भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा में शामिल किया जाए.इस याचिका पर सुनाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, यूपीएससी और अन्य को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था. इस पीठ में पीठ में न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे।
झारखंड : नयी सरकार के शपथ ग्रहण के मद्देनजर बृहस्पतिवार को रांची के स्कूल रहेंगे बंद
झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नयी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर रांची शहर में बृहस्पतिवार को स्कूल बंद रहेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी…