नई दिल्ली : सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को बरी किया.
आपकाे बता दें कि बीती 27 जुलाई को स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले पर सुनवाई टाल दी थी.
कोर्ट ने पिछले 12 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि पिछले 26 मार्च को इस मामले के आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि जब खुदकुशी का आरोप स्थापित ही नहीं होता है तो उकसाने का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है.
वहीं, शशि थरूर की ओर से वकील विकास पाहवा ने इस मामले में थरूर को बरी करने की मांग करते हुए कहा था कि उन्होंने सुनंदा पुष्कर को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया था.सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों के बयान से ये साफ है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकती हैं. रिश्तेदारों ने शशि थरूर पर कोई आरोप नहीं लगाया है. अभियोजन पक्ष केवल ये कह रही हैं कि शशि थरूर के विवाहेत्तर संबंध थे.