तीन तलाक बिल मंगलवार को राज्य सभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था, बुधवार रात्रि को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर साइन कर तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है ।अब इस बिल के अनुसार कोई भी मुस्लिम महिला को लिखित या मौखिक रूप पर तीन तलाक तीन तलाक कहकर अलग नहीं कर सकता है । यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।
यह बिल लोकसभा में पहले 3 बार पास हो चुका था लेकिन राज सभा में यह बिल हमेशा गिर जाता था । यह पहली बार है कि 30 जुलाई 2019 में मंगलवार को इस बिल पर राज्यसभा में बहुमत हासिल कर राष्ट्रपति को भेजा गया था। मुस्लिम महिला विधेयक 2019 के पक्ष में 99 वोट तथा विपक्ष में 84 वोट पड़े थे।