अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड होने पर भी आईटीआर दायर किया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में यह ऐलान किया। आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई।
- वित्त मंत्री ने किया ऐलान, आधार कार्ड और पैन कार्ड अब इंटर-चेंजेबल हुए
- ITR फाइल करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं, आधार नंबर भी कर सकते हैं प्रयोग
- अभी तक ITR फाइल करने के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य था
- ITR प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने शुरू की है यह व्यवस्था
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ITR फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड की अनिवार्यता नहीं रहेगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटर-चेंजेबल बना दिया गया है। आईटीआर अब आधार कार्ड के साथ भी फाइल किया जा सकेगा।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘टैक्सपेयर्स के लिए सुविधा बढ़ाने पर हमारी सरकार का जोर है। अब आईटीआर फाइल करने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को इंटर-चेंजेबल बनाया जा रहा है। पैन कार्ड नहीं भी हो तो जिनके पास आधार कार्ड है वह भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आधार कार्ड के जरिए भी आईटीआर फाइल किया जा सकता है।’
होम लोन पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट
बता दें कि अभी तक आईटीआर फाइल करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य था। इसके साथ ही बजट में मध्यवर्ग को कुछ छोटी राहत भी दी गई। 45 लाख तक के आवास पर होम लोन के ब्याज सीमा पर टैक्स छूट का दायरा 1.5 लाख बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया गया है। इसी तरह से ई-वाहन खरीदने पर भी 1.5 लाख तक की टैक्स छूट दी गई है।