Budget 2019:बजट लोकसभा में पेश, टैक्स में कहां-कहां मिली छूट

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  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना पहला बजट लोकसभा में पेश किया
  • वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है
  • निर्मला टैक्स बदलाव की जगह दूसरे रास्ते से मध्यम वर्ग को छूट दी है
  • इलेक्ट्रिक वीइकल खरीदने पर इनकम टैक्स में मिलेगी 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 में गांव, गरीब, किसान, युवाओं का पूरा ध्यान रखा है। वित्त मंत्री ने हालांकि टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन कई दूसरे रास्ते से मध्यम वर्ग को छूट दी है। वित्त मंत्री ने घर और इलेक्ट्रिक वीइकल खरीदने पर अतिरिक्त टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अमीर वर्ग पर अब टैक्स का बोझ ज्यादा पड़ेगा। बजट में क्या छूट मिली है

इलेक्ट्रिक वीइकल खरीदने पर छूट, सस्ते भी होंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रिक वीइकल खरीदने पर इनकम टैक्स में 1.5 लाख की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी। यह छूट वाहन खरीदने को लिए गए लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की जीएसटी दर में भी कटौती होगी। इसे 12 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया जाएगा। 
45 लाख तक का घर खरीदने पर टैक्स में छूट 
अगर कोई शख्स लोन लेकर 45 लाख रुपये तक का घर खरीदता है तो उसे इनकम टैक्स में 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह छूट उन्हें ही मिलेगी जो होम लोन मार्च 2020 से पहले या उस महीने तक लेंगे। 

25% कॉरपोरेट टैक्स 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 400 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट कर लगाने का प्रस्ताव किया। अभी तक 250 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर 25 प्रतिशत की दर से कर लगता था। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि कंपनियों की कारोबार सीमा बढ़ने से अब 99.3 प्रतिशत कंपनियां घटे हुए दर (25 प्रतिशत) के दायरे में आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि नई दर लागू होने के बाद केवल 0.7 प्रतिशत कंपनियां ही 25 प्रतिशत से ऊपर के कॉरपोरेट कर के दायरे में रह जाएंगी। सालाना 400 करोड़ रुपये से ऊपर का कारोबार करने वाली कंपनियों को 30 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट कर लगेगा। 
अमीरों पर बढ़ा टैक्स का बोझ 
आम बजट से अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ने की बात भी कही जा रही है। 2 करोड़ की आय तक टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2 से 5 करोड़ की आय पर 3 फीसदी अतिरिक्त कर लगेगा। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा की आय पर 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा। इसके अलावा बैंक से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा निकालने पर 2 प्रतिशत टीडीएस लगेगा।

सोने पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने पर कस्टम ड्यूटी 2.5 प्रतिशत बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने सोने पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से सोने की कीमतें बढ़ जाएंगी। 

टैक्सपेयर्स को वित्त मंत्री ने कहा धन्यवाद 
इससे पहले सीतारमण ने ईमानदारी से इनकम टैक्स देने वालों को धन्यवाद कहा। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट टैक्स 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 2018-19 में बढ़कर 11.37 लाख करोड़ हुआ। 

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