बड़वानी : कलेक्टर शिवराज सिंह के आदेश एवं दीपक अवस्थी जिला आबकारी अधिकारी बड़वानी के निर्देशन मे शनिवार को मुखबीर की सूचना पर ग्राम चितराई के पांडया फाल्या से मंशाराम पिता रावटिया के रिहायशी मकान से मुखबिर की सूचना पर 04 ड्रमो से कुल 200 लीटर ओ पी स्प्रिट जप्त कर, आरोपी के खिलाफ म. प्र. आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(2),49 के तहत प्रकरण पंजीबद कर विवेचना में लिया गया है । प्रकरण में जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 1 लाख 92 हजार रुपये है।
उक्त प्रकरण वृत प्रभारी योगेश टटवाडे आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा दर्ज किया गया है। कार्यवाही आबकरी उपनिरीक्षक कमलेश बामनिया ,मुख्य आरक्षक राजेन्द्र जायसवाल, आबकारी आरक्षक विजय चन्देल का सराहनीय योगदान रहा।
मध्य प्रदेश शासन के आदेश के बाद आज से बालसमुद की परिवहन जांच चौकी हुई बंद
इंदौर : परिवहन जांच चौकियों का संचालन बंद करने के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आदेश के बाद देर रात से सेंधवा के समीप बालसमंद बैरियर पर परिवहन जांच चौकी…