तंबाकू सेवन एवं उत्पादों के प्रचार-प्रसार की रोकथाम हेतु COTPAएक्ट की धाराओं के तहत की चालानी कार्यवाही

झाबुआ प्रदेश मध्यप्रदेश

झाबुआ:राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 15 जून 2021 को कलेक्टर सोमेश मिश्रा के आदेशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला झाबुआ के निर्देशन में नोडल ऑफिसर डॉ. एस.एस.गर्ग, झाबुआ कोतवाली एएसआई रजक खान, नगरपालिका हेल्थ ऑफिसर युनुस कुरैशी तथा टीम के द्वारा COTPA एक्ट की धारा 4,5,6,व 7 का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई। टीम के द्वारा बस स्टैण्ड, सार्वजनीक स्थलों एवं शासकीय परिसरों पर तंबाकू के उत्पादों प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने तथा सेवन करने वालो पर कार्यवाही करते हुए तम्बाकू उत्पादों का सेवन सार्वजनिक परिसर के आस-पास नहीं करने की हिदायत दी गई। चालानी कार्यवाही में कोट्पा एक्ट- 2003 की धाराओं के तहत् कुल 23 चालान बनाये गये।

क्या है ये कानून?

सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये कानून है क्या? दरअसल, भारत में सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री और उसके सेवन को लेकर 2003 में एक कानून बनाया गया था. इस कानून का नाम है सिगरेट एंड अदर टौबेको प्रोडक्ट एक्ट, जिसे कोट्पा भी कहते हैं.

इस कोट्पा कानून के जरिए ही 18 साल से कम व्यक्ति को तंबाकू बेचना, स्कूल के आस-पास कोई भी तंबाकू की दुकान ना होना जैसे नियम बनाए गए थे. इस कानून में कई नियम हैं, जिनका पालन ना करने पर अलग-अलग सजा का प्रावधान भी है.

क्या कहता है कानून?

इस कानून में कई सेक्शन हैं. अलग-अलग सेक्शन के हिसाब से सार्वजनिक स्थान पर स्मोकिंग करने, तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन, प्रमोशन करने, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना, शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही इस कानून की वजह से ही तंबाकू प्रोडक्ट पर चेतावनी और फोटो लगी होती है.

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