रायपुर।
जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट होते ही पूर्व में लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं, आगामी आदेश सभी मैरेज हॉल, स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल-थियेटर बंद रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेंगी।
इसके अलावा सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल मुक्तांगन, जंगल सफारी इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
इस आदेश के तहत अब वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। ऐसे आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगान. इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।
कलेक्टर डॉ. एस. भारती दासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। जिले में सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/ सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी,शो-रुम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम शाम तक (रविवार को छोड़कर) खुलेंगे।
क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन/टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाउस डाइनिंग प्रतिबंधित रहेगी। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय रात नौ बजे तक तथा आम जनता/ ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात 10 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
इसी तरह जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता के लिए बंद रहेंगे। किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत् सुनिश्चित करते हुए कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु कार्यालय खोले जाएंगे। उप
पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे।
टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति रहेगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेगें। किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, शारीरिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहको के उपयोग के लिए सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जॉच कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
मास्क तथा शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान को शारीरिक दूरी का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिदिन शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/ कार्गो/फल/सब्जी,लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
आदेश के तहत प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एलपीजी, पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/ फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
इसी तरह आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन,ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।