Income Tax ने Taxpayer को दी बड़ी राहत, दो महीना बढ़ाई Return फाइल करने की मियाद

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को आयकर दाताओं (Income Taxpayers) के लिए काफी राहत भरी खबर का ऐलान किया। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कंपनियों के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन को नवंबर 30 तक के लिए विस्तारित कर दिया है। CBDT की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि महामारी की विकट स्थिति को देखते हुए टैक्सपेयर्स के लिए कुछ टैक्स अनुपालन की समयसीमा को बढ़ाया जा रहा है।

जानिए सामान्य तौर पर क्या होती है ITR फाइल करने की Deadline

इनकम टैक्स के वर्तमान नियम के मुताबिक ITR-1 या ITR-4 फॉर्म के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले ऐसे करदाताओं को 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना होता है, जिनके अकाउंट के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी ओर कंपनियों और फर्म को 31 अक्टूबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है। इनके अकाउंट का ऑडिट आवश्यक होता है।
कंपनियों अब 15 जुलाई तक जारी कर पाएंगी Form-16

केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने कहा है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 जारी करने की समयसीमा को 15 जुलाई, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की मियाद को 31 अक्टूबर और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। विलंबित या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए समयसीमा को बढ़ाकर 31 जनवरी, 2022 कर दिया गया है।

वित्तीय संस्थानों के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (SFT) रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा भी 30 जून, 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसे प्रस्तुत करने की मौजूदा समयसीमा 31 मई, 2021 तक थी।

नया E-Filing Portal लांच करने की तैयारी में Income Tax Department

इसी बीच Income Tax Department जून माह के आरंभ में टैक्सपेयर्स के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल (Income tax e-filing portal) पेश करने की तैयारी में है। इसका यूज आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने के साथ टैक्स से जुड़े अन्य कार्यों के लिए किया जा सकेगा। अधिकारियों ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नया पोर्टल अधिक सहज और सुविधाजनक होगा। इसके लिए मौजूदा वेब पोर्टल 1 से 6 जून के बीच बंद रहेगा।इनकम टैक्स विभाग के सिस्टम विंग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर जाने का काम पूरा हो जाएगा और 7 जून तक इसे शुरू कर दिया जाएगा।

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