घर में छिपाकर रखी थी सागौन, वन अमले ने पकड़ा

प्रदेश बालाघाट मध्यप्रदेश

बालाघाट ।

वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी सामान्य के वन अमले ने सोमवार को ग्राम बोर्डी में एक व्यक्ति के घर में दबिश देकर अवैध रूप से रखे 34 नग सागौन की चिरान व तीन नग लट्ठे 0.424 घन मीटर जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस मामले में आरोपित पूरनदास पिता महादास लोधी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं काष्ठ चिरान अधिनियम विनियम 1984 की धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16139/11 का अपराध दर्ज किया गया। बताया गया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बोर्डी में एक व्यक्ति के घर में अवैध रूप से इमारती लकड़ी की चिरान रखी हुई है। जिसके चलते वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मौके पर सर्च वारंट जारी किया गया। जहां पर अवैध रूप से सागौन की चिरान व सागौन के लट्ठों के साथ एक लकड़ी काटने का आरा पाया गया।

डिपो में लाए गए सागौन के चिरान व लट्ठे : वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि ग्राम बोर्डी से जब्त की हुई 34 नग चिरान व तीन नग सागौन के लट्ठे पिकअप के भरकर लांजी के डिपो लाए गए। जब्त की गई चिरान की बाजार में लगभग 25 हजार रुपये कीमत बताई जा रही है। इस कार्रवाई में उप वनक्षेत्रपाल दिलीप डोंगरे, वनपाल सुखचंद्र भलावी, वनपाल रविंद्र सोनवानी, वनपाल करीम खान, वनपाल योगराज पटले, वनरक्षक मयूर सडेल, विशाल आसटकर, मनोज मरकाम, बुद्ध वर्धन, कन्हैयालाल गायकवाड़, अजय, अमरनाथ नंदा के साथ वन समिति के सुरक्षा श्रमिक उपस्थित रहे।

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