शाजापुर:कोविड संक्रमण के कारण गरीब परिवारों की जीविका प्रभावित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से 3 माह का एवं भारत सरकार द्वारा 2 माह का इस प्रकार कुल 5 माह का नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।
इसके तहत राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमित आवंटन में माह अप्रैल-मई एवं जून का एकमुश्त खाद्यान्न अंत्योदय परिवार को 35 किलो प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवार को 5 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से कुल पात्रता अंत्योदय परिवार को 105 किलोग्राम एवं प्राथमिकता परिवार को 15 किलोग्राम प्रति सदस्य 15 मई तक वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मई एवं जून माह का एकमुश्त गेहूं, अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार को 5 किलो प्रति सदस्य 16 मई से 10 जून के मध्य वितरित किया जाएगा। उक्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु राशि का भुगतान नहीं करना है। यह खाद्यान्न नि:शुल्क वितरण किया जाएगा।