बाल देखरेख संस्थानों के 18 वर्ष के ऊपर के बालक, बालिकाओं को रोजगार देने ‘‘लॉन्च पैड स्कीम‘‘ प्रारंभ

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भोपाल:महिला-बाल विकास विभाग द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत नवाचार के रूप में ‘‘लॉन्च पैड स्कीम‘‘ प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत प्रदेश के बाल देखरेख संस्थाओं के संस्थागत देखरेख से बाहर आने वाले 18 वर्ष पूर्ण कर चुके बालक, बालिकाओं को एक ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है, जिसके माध्यम से वे संस्थागत जीवन से बाहर आने के बाद अपने शिक्षण एवं प्रशिक्षण को जारी रखते हुए आत्मनिर्भर हो सकेंगे।लॉन्च पैड स्कीम में प्रदेश के 52 जिलों को 5 क्लस्टर में बाँटा गया है। पाँच संभागीय मुख्यालय इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर तथा भोपाल में प्रारंभ किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन के इस नवाचार को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसका क्रियान्वयन चालू वित्तिय वर्ष में किया जायेगा। इस स्कीम के अंतर्गत बाल गृहों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 6 से 8 युवाओं के समूह को कॉफी शॉप, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, कम्प्यूटर टाइपिंग, डी.टी.पी. कार्य, नोटरी आदि कार्य के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर अथवा अन्य सार्वजनिक स्थल पर खोलने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। महिला-बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक लॉन्च पैड की स्थापना के लिए 6 लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह लॉन्च पैड अशासकीय संस्था के माध्यम से संचालित होंगे और संस्था द्वारा पैड संचालन का विस्तृत प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।

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