केंद्र सरकार ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक महीने के भीतर दिल्ली स्थित लोधी एस्टेट वाले सरकारी आवास को खाली करने का आदेश दिया है। इससे पहले बीते वर्ष सरकार ने गांधी परिवार से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) की सुरक्षा वापस ले ली थी। आवास खाली कराए जाने के पीछे इसी को वजह बताया गया है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सुरक्षा कवर को रद्द करने के परिणामस्वरूप, प्रियंका गांधी सरकारी आवास की हकदार नहीं हैं। प्रियंका गांधी से एक अगस्त से पहले आवास को खाली करने के लिए कहा गया है।
जारी आदेश के अनुसार, ‘एसपीजी सुरक्षा वापस लेने और Z+ सुरक्षा प्रदान किए जाने के आधार पर, आपके लिए किसी भी सरकारी आवास के आवंटन का प्रावधान नहीं है। ऐसे में टाइप 6 बी हाउस नंबर 35, लोधी एस्टेट का आवंटन रद्द किया जाता है।’
मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर वह अगले महीने में आवास खाली नहीं करती हैं तो फिर उन्हें नियमों के मुताबिक किराया अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
बता दें कि गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद से ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी को जेड+ श्रेणी की सुरक्षा देशभर में दी जाती है। एसपीजी सुरक्षा दी जाने की वजह से प्रियंका गांधी को 21 फरवरी, 1997 को लोधी एस्टेट आवास दिया गया था।
एसपीजी का गठन वर्ष 1985 में – तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए की गई थी। इसके बाद साल 1992 में राजीव गांधी की हत्या होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री और गांधी परिवार के सदस्यों को एसपीजी कवर के तहत लाया गया था।