सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को वेतन न दिए जाने के मामले में निजी कंपनियों पर कोई भी आदेश जारी नहीं किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनियां और कर्मचारी आपस में बातचीत कर ये मामला सुलझाएं. लॉकडाउन के 54 दिनों का पूरा वेतन दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी.
कोर्ट ने कहा कि कंपनियों और कर्मचारियों के बीच बातचीत में राज्य के श्रम विभाग मदद करेंगे.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का वक़्त दिया गया है. यह जवाब 29 मार्च के उस नोटिफिकेशन पर मांगा गया है जिसमें सैलरी देना अनिवार्य किया गया था.
लॉकडाउन लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने कंपनियों से कहा था कि कर्मचारियों का वेतन न काटा जाए.
सरकार के इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ कुछ कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.