वोटिंग के लिए मतदाता पर्ची पर्याप्त नहीं, एक पहचान पत्र भी ले जाना होगा

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चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के लिए अब फोटो वाली मतदाता पर्ची ही पर्याप्त नहीं होगी, कोई पहचान दस्तावेज भी ले जाना होगा। आयोग ने गुरुवार को इसके लिए 10 से अधिक दस्तावेज बताए। इनमें से कोई एक ले जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मतदाता पर्ची पर अब बड़े अक्षरों लिखा होगा कि यह पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं होगी।
मतदान के लिए जाने वाले को इनमें से कोई एक दस्तावेज साथ रखना होगा
चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, सांसद या विधायक की ओर से जारी पहचान पत्र, स्मार्ट कार्ड (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के तहत जारी), पैन कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो के साथ), मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड (मिनिस्ट्री ऑफ लेबर), केंद्र/राज्य सरकारों, पीएसयू, कंपनियों के द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र।  

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