मेडिकल कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएट कोर्सेस में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा: SC

नई दिल्ली:  देशभर में मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर जारी आरक्षण व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सेस में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है।

कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ में जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टि शामिल थे। पीठ ने कहा, “हम सभी भारत के में निवासी हैं। यहां राज्य या प्रांतीय डोमिसाइल जैसा कुछ नहीं है। केवल एक डोमिसाइल है। वह है हम सभी भारत के निवासी हैं।”

इसके साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने, व्यापार करने और पेशेवर कार्य करने का अधिकार है। यह अधिकार शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के संदर्भ में भी लागू होता है और डोमिसाइल आधारित कोई भी प्रतिबंध PG स्तर पर इस मौलिक सिद्धांत को बाधित करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि कुछ हद तक डोमिसाइल आधारित आरक्षण अंडरग्रैजुएट (MBBS) प्रवेश में मान्य हो सकता है, लेकिन PG मेडिकल कोर्सेस में इसे लागू नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पीजी कोर्स में विशेषज्ञता और कौशल महत्वपूर्ण होते हैं। जस्टिस धुलिया ने इस फैसले का अवलोकन करते हुए कहा, “चूंकि PG मेडिकल कोर्सेस में विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता अधिक है, इसलिए आवास आधारित आरक्षण उच्च स्तर पर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।”

इस फैसले में कोर्ट ने उन छात्रों को राहत दी है जो वर्तमान में डोमिसाइल आधारित आरक्षण के तहत PG मेडिकल कोर्सेस में दाखिला ले चुके हैं या जिन्होंने पहले ही अपनी PG मेडिकल शिक्षा पूरी कर ली है। पीठ ने कहा, “यह निर्णय भविष्य के दाखिलों को प्रभावित करेगा, लेकिन जो छात्र वर्तमान में PG कोर्स कर रहे हैं या जो पहले ही समाप्त कर चुके हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।”

यह मामला 2019 में डॉ. तन्वी बेहल बनाम श्रेयी गोयल और अन्य के संदर्भ में सामने आया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। हाईकोर्ट के फैसले में में PG मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया था। इस गंभीर मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक बड़ी पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया था। अब तीन जजों की पीठ ने इस मामले पर अंतिम निर्णय दिया है।

  • सम्बंधित खबरे

    रेप के आरोपी पूर्व तहसीलदार को बड़ी राहत: जिला कोर्ट ने शत्रुघ्न सिंह चौहान की जमानत की मंजूर, महिला ने लगाए थे गंभीर आरोप 

    ग्वालियर। ग्वालियर जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी पूर्व तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान की जमानत मंजूर की है। तहसीलदार के वकील द्वारा कोर्ट में पेश की गई जमानत याचिका के दौरान…

    व्यापमं फर्जीवाड़ा: 28 जुलाई से शुरू होगी कोर्ट में ट्रायल, अब तक 8 आरोपियों की हो चुकी है मौत

    ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए व्यापमं फर्जीवाड़ा मामले में 28 जुलाई से कोर्ट में ट्रायल शुरू होगी। विशेष न्यायाधीश विशाल अखंड की अदालत इस केस की सुनवाई करेगी।…

    व्यापार

    घी, साबुन और स्नैक्स होंगे सस्ते? 12% GST स्लैब हटाने की तैयारी में मोदी सरकार

    घी, साबुन और स्नैक्स होंगे सस्ते? 12% GST स्लैब हटाने की तैयारी में मोदी सरकार

    शेयर बाजार की सपाट शुरुआत; हरे निशान पर सेंसेक्स, निफ्टी भी उछला

    शेयर बाजार की सपाट शुरुआत; हरे निशान पर सेंसेक्स, निफ्टी भी उछला

    ट्रेन टिकट से लेकर एलपीजी गैस की कीमतों तक..; आज से लागू हो रहे ये बदलाव, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

    ट्रेन टिकट से लेकर एलपीजी गैस की कीमतों तक..; आज से लागू हो रहे ये बदलाव, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

    Google Pay और Paytm में आने वाला है बड़ा बदलाव, अब कुछ नंबरों पर UPI पेमेंट नहीं होगा, नया सिस्टम एक्टिव

    Google Pay और Paytm में आने वाला है बड़ा बदलाव, अब कुछ नंबरों पर UPI पेमेंट नहीं होगा, नया सिस्टम एक्टिव

    सेब के बाद अब ‘तुर्की’ से नहीं आएगा मार्बल, व्यापारियों ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले पर लिया एक्शन

    सेब के बाद अब ‘तुर्की’ से नहीं आएगा मार्बल, व्यापारियों ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले पर लिया एक्शन

    भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट्स में 6% की गिरावट, एपल को हुआ सबसे ज्यादा फायदा

    भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट्स में 6% की गिरावट, एपल को हुआ सबसे ज्यादा फायदा
    Translate »
    error: Content is protected !!