एक साल पहले किया था सामूहिक दुष्कर्म, हुई 20 साल की सजा

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली जनजाति समाज की नाबालिग बालिका 1 अप्रैल 2023 को शादी समारोह से देर रात घर वापस लौट रही थी. इस दौरान रात 12 बजे तीन नाबालिग के साथ ही सीतापुर प्रतापगढ़ कंवरपारा निवासी 22 साल के आकाश चौधरी और तीन अन्य आरोपियों ने नाबालिग को उनके साथ संबंध बनाने के लिए बोला और मना करने पर झूठे लगाकर गांव में बदनाम करने की धमकी दी.

अम्बिकापुर /सरगुजा अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) कमलेश जगदल्ला की अदालत ने एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 5 लाख रुपए का अर्थदंड का फैसला भी सुनाया है. इस मामले में तीन नाबालिगों पर भी गैंग रैप का आरोप है, जिनका मामला बाल न्यायालय में चल रहा है.

बदनाम करने की दी थी धमकी

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली जनजाति समाज की नाबालिग बालिका 1 अप्रैल 2023 को शादी समारोह से देर रात घर वापस लौट रही थी. इस दौरान रात 12 बजे तीन नाबालिग के साथ ही सीतापुर प्रतापगढ़ कंवरपारा निवासी 22 साल के आकाश चौधरी और तीन अन्य आरोपियों ने नाबालिग को उनके साथ संबंध बनाने के लिए बोला और मना करने पर झूठे लगाकर गांव में बदनाम करने की धमकी दी, लेकिन जब नाबालिग नहीं मानी तो उसे खींचकर आरोपी एक सूने मकान के पीछे ले गए, जहां चारों ने मिलकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

पुलिस ने चारों आरोपियों को कर लिया था गिरफ्तार

इसके साथ ही आरोपियों ने नाबालिग को शोर मचाने या दूसरों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. देर रात 3 बजे चारों नाबालिग को छोड़कर फरार हो गए. घटना के बाद किसी तरह नाबालिग घर पहुंची लेकिन डर के कारण उसने इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी. अगले दिन नाबालिग द्वारा घटना की जानकारी परिजन को दी गई. जिसके बाद पीड़िता परिजन के साथ थाने पहुंची थी और मामले की शिकायत पुलिस से की. इस मामले में पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया था.

5 लाख रुपए प्रदान करने की अनुशंसा की गई

बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस गंभीर मामले में 22 साल के आरोपी आकाश चौधरी को दोषी मानते हुए 3 साल सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदंड व राशि जमा नहीं करने पर 6 माह की सजा, धारा 376 घ के तहत 20 साल सश्रम कारावास 1 हजार रुपए अर्थदंड और राशि जमा नहीं करने पर 1 साल कारावास, धारा 506 (2) के तहत 6 महीने की सश्रम कारावास के साथ 100 रुपए का अर्थदंड व राशि जमा नहीं करने पर 15 दिवस के कारावास, धारा 5 (छ)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 साल सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदंड, राशि जमा नहीं करने पर 1 साल के कारावास एवं धारा 3(2) (v) अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत आजीवन कारावास, एक हजार रुपए अर्थ दण्ड व राशि जमा नहीं करने पर 1 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने नाबालिग को क्षतिपूर्ति योजना के तहत 5 लाख रुपए प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है. 

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