अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 307 के मामले में पिता-पुत्र को मिली अग्रिम जमानत

इंदौर. कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले अक्षय कांति बम को बड़ी राहत मिल गई है. 17 साल पुराने 307 के मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने फिलहाल उन्हें और उनके पिता को अग्रिम जमानत दे दी है. 307 के मामले में उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना था लेकिन किन्हीं कारणों के चलते हैं वे इंदौर की जिला कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते इंदौर जिला कोर्ट ने उनका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था.

लगातार टल रही थी अग्रिम जमानत याचिका

गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से लगातार अक्षय कांति बम फरार चल रहे थे. वहीं अग्रिम जमानत को लेकर उन्होंने इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी. लेकिन उस पर भी लगातार आपत्तिकर्ता द्वारा विभिन्न तरह के तर्क दिए जा रहे थे, जिसके कारण अग्रिम जमानत याचिका लगातार टल रही थी. आखिरकार बुधवार को इंदौर हाईकोर्ट में अक्षय कांति बम की और से उनके एडवोकेट ने विभिन्न तर्क हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर इंदौर हाईकोर्ट ने उन्हें और उनके पिता को अग्रिम जमानत दे दी है.कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के बाद से ही अक्षय कांति बम की परेशानियां लगातार बढ़ रही थीं लेकिन बुधवार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद वे राहत की सांस ले सकेंगे. बता दें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के बाद से कांग्रेस अक्षय कांति बम को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है.

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