होटल, रिसॉर्ट और हेरिटेज होटल खोलने के लिए ब्रांड्स देंगे अनुदान
पर्यटन को प्रोत्साहन जंगल से सटे रिसॉर्ट में खुल सकेंगे बार
भोपाल:
- पर्यटन के क्षेत्र में होटल, रिसॉर्ट और हेरिटेज होटल खोले जाने के लिए बड़े अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांड्स को आकर्षित किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने ब्रांडेड होटल प्रोत्साहन नीति-2019 को मंजूरी दी।
- इसके तहत होटल, रिसॉर्ट और हेरिटेज होटल खोले जाने के लिए बड़े ब्रांड्स को अनुदान दिया जाएगा। ब्रांड्स को प्रदेश में स्थापित होने वाली संभावनाओं को देखते हुए तीन कैटेगरी बनाई गई हैं, ब्रांड होटल, ब्रांड रिसॉर्ट और ब्रांड हेरिटेज होटल।
- सरकार का अनुमान है कि इस नीति से प्रदेश में अगले 5 वर्षों में ब्रांड होटल में कम से कम 1000 लग्जरी और विश्व स्तरीय नवीन कक्ष स्थापित हो सकेंगे। न्यूनतम 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक के निवेश से नवीन ब्रांड होटल की स्थापना पर उनके द्वारा होटल कक्षों के किराए से प्राप्त वार्षिक टर्नओवर पर नीति के अंतर्गत 3 वर्ष तक 20 से 30 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए होगी।
- इसी प्रकार, ब्रांड रिसॉर्ट एवं ब्रांड हेरिटेज होटल को 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए तक संचालन अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया गया कि प्रदेश में खुलने वाले इन होटलों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाए।
पर्यटन को प्रोत्साहन जंगल से सटे रिसॉर्ट में खुल सकेंगे बार :प्रदेश के वन क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए रिसॉर्ट में बार खोले जाने के लिए सरकार ने नियम सरल किए हैं। अब जंगल रिसॉर्ट में भी बार खुल सकेंगे। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों और वन अभयारण्य की 20 किमी की सीमा में रिसॉर्ट बार खोलने वालों को राहत दी जाएगी। पहले रिसॉर्ट में बार खोले जाने के लिए 10 कमरों की जरूरत होती थी, अब 5 कमरों का होना जरूरी होगा। न्यूनतम क्षेत्र 2 हेक्टेयर से घटाकर 1 एकड़ कर दिया गया है। वन्य क्षेत्रों में स्थित रिसॉर्ट बार के लिए लाइसेंस फीस 5 कमरे के लिए 50 हजार रुपए, 6 से 10 कमरे के लिए 1 लाख और 10 से अधिक कमरे वाले रिसॉर्ट के लिए 1.50 लाख रुपए तय की गई है।