आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला दोषी करार

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया गया है. शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दो दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार दिए गए हैं. अब ओपी चौटाला की सजा पर 26 मई को बहस होगी और उसके बाद ही कोर्ट सजा का ऐलान करेगी. गौरतलब है कि बीते साल जुलाई में ही ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हुआ हैं. हरियाणा के जेबीटी भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा हुई थी.

आय से अधिक संपत्ति जुटाने का है आरोप- ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप था. इस मामले में सीबीआई ने साल 2010 में चार्जशीट दायर की थी. जिसके मुताबिक साल 1993 से 2006 के बीच उन्होंने आय से करीब 6 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति जुटाई. गौरतलब है कि इस दौरान साल 1999 से 2005 के बीच ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे.

ईडी ने जब्त की थी संपत्ति- मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दर्ज FIR के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी कार्रवाई की थी. प्रवर्तन निदेशालय ने ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में 3.68 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की थी. इसमें फ्लैट और प्लॉट से लेकर जमीन शामिल थी.

जेबीटी भर्ती मामले में काटी सजा- गौरतलब है कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में करीब 3 हजार जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के मामले में 10 साल की सजा काट चुके हैं. कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाल के अलावा उनके बेटे अजय चौटाला और कुछ अधिकारियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी. पिछले साल जुलाई में ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं.

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