नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स के हड़ताली नर्सेज यूनियन को निर्देश दिया है कि वे तत्काल अपना हड़ताल खत्म कर काम पर लौटें. जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस मामले पर 27 अप्रैल बुधवार को सुनवाई करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने एम्स प्रशासन की याचिका पर मंगलवार को आपात सुनवाई करते हुए एम्स नर्सेज युनियन को काम पर वापस लौटने का निर्देश दिया. एम्स प्रशासन ने कहा कि नर्सेस यूनियन की हड़ताल की वजह से कई जरूरी ऑपरेशन टाले गए. नर्सों की हड़ताल की वजह से आपात सेवाएं ठप हो गई हैं. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि नर्सों की हड़ताल की वजह से एम्स में काम प्रभावित हुआ है. इसलिए नर्सेज यूनियन तत्काल काम पर लौटें.
नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल की वजह से नहीं हो सके कई ऑपरेशन.दरअसल एम्स नर्सेज यूनियन ने 25 अप्रैल को नोटिस दिया था कि वे 26 अप्रैल से एम्स के नर्सिंग अफसर हरीश काजल के निलंबन को वापस लेने की मांग पर हड़ताल पर जा रहे हैं. इसके बाद एम्स के नर्सिंग स्टाफ मंगलवार को काम पर नहीं आए. इसकी वजह से उन मरीजों का काफी परेशान होना पड़ा, जिनका जरूरी ऑपरेशन होना था और हड़ताल की वजह से उनके ऑपरेशन टाले गए.