लेफ्ट-राइट का बंधन खत्म किया, समय एक घंटा कम हुआ

प्रदेश मंदसौर मध्यप्रदेश

मंदसौर ।

कलेक्टोरेट में रविवार को हुई जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जिले में दुकानें खोलने के लिए लेफ्ट-राइट का बंधन समाप्त कर दिया गया है। अब सात जून से बाजार की सभी दुकानेंं एक साथ ही खुल सकेंगी। हालांकि बाजार बंद होने का समय अब शाम चार बजे तक ही रहेगा। इसके अलावा हेयर सेलून और पान की दुकानें कुछ पाबंदियों के साथ खोलने की अनुमति भी दी गई है। पान दुकानों पर केवल पार्सल की अनुमति रहेगी। शनिवार व रविवार को पहले की तरह पूर्ण लाकडाउन ही रहेगा। अब इन सभी निर्णयों की समीक्षा 15 जून को बैठक में होगी।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बैठक में कहा कि अब सात जून से शहर में सभी दुकानें एक साथ खुलेंगी। दुकानेंं खोलने का समय अब शाम चार बजे तक ही रहेगा। सभी दुकानें खोलने से बाजार में कम से कम लोगों की भीड़ एकत्रित होगी। प्रति दुकान जनसंख्या का भी दबाव भी कम से कम पड़ेगा। किसी दुकान विशेष पर ज्यादा लोग भी एकत्र नहीं हो पाएंगे। पूरे शहर में एक साथ सभी दुकानें खोलने से भीड़ आपस में बंट जाएंगी जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा भी कम होगा। हालांकि पहले की तरह पूर्व शनिवार एवं रविवार को लाकडाउन लागू रहेगा। इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपालसिंह सिसौदिया, गरोठ विधायक देवीलाल धाकड़, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी सिद्धार्थ चौधरी, जिपं सीईओ ऋषव गुप्ता सहित समिति सदस्य उपस्थित थे।

कोविड प्रोटोकाल में खुल सकेंगे हेयर सेलून

बैठक में बताया गया कि हेयर सेलून कोविड प्रोटोकाल के तहत ही खोली जा सकेगी। यहां जितनी कुर्सी होगी उतने ही लोग बैठ सकेंगे। अधिक लोग इकट्ठा नहीं करेंगे। पान की दुकानों पर पार्सल सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब आपदा प्रबंधन समिति की बैठक 15 जून को होगी जिसमें एक बार पुनः व्यापार वाणिज्य, लाकडाउन के संबंध में विचार किया जाएगा। खान-पान की दुकानों जिसके अंतर्गत मिठाई, होटल, रेस्टोरेंट्स अन्य तरह की दुकान है। वहां पर पार्सल की सुविधा लागू होगी, लेकिन वहां पर खड़े होकर, बैठ कर खाने की अनुमति नहीं होगी।

जिले भर में घूमेगी सर्विलांस टीमें

कलेक्ट र मनोज पुष्प ने बताया कि संपूर्ण जिले के लिए सर्विलेंस टीमे बनाई जाएगी। ये टीमें लगातार भ्रमण कर यह ध्यान रखेंगी कि मास्क लगाने के लिए प्रोटोकाल का पालन हो रहा है या नहीं। इस संबंध में सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। और लोग नहीं माने ते चालानी कार्रवाई करेंगे। दुकानों को सील किया जाएगा। साथ ही सैंपल लेने का कार्य भी किया जाएगा। वैक्सीन अधिक से अधिक लोगों को लगे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए और अधिक सेंटर बढ़ाए जाएंगे। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रेरित कर वैक्सीन लगवाने लाने वाले 18 प्लस वालों के लिए भी वैक्सीेन लगाने की व्यवस्था की जाएगी।

ये अभी बंद ही रहेंगे

-सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मेले, सांस्कृकतिक आयोजन।

-स्कूजल,कालेज, कोचिंग, प्रशिक्षण केंद्र।

-सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, शापिंग माल, पिकनिक स्पाट, आडिटोरियम।

-सभी धार्मिक स्थलों पर एक समय में चार से ज्यादा लोग नहीं रह सकेंगे।

-प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा।

-अभी हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक साप्ताहिक कर्फ्यू रहेगा।

ये प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे

-सभी तरह के उद्योग चालू रहेंगे।

-राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल, सब्जी्‌, दूध, आटा पिसाई केंद्र, पशु आहार की दुकानें खुली रखी जा सकेंगी।

-जिले में सभी दुकानें सुबह से शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी।

  • हेयर सेलून, पान की दुकानें भी खुलेंगी, नियमों का पालन करना होगा।

-कृषि उपज मंडी, खाद,बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुलेंगी।

-रेस्टोरेंट व होटल से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी।

-सार्वजनिक परिवहन, निजी बसे, ट्रेनों में कोविड-19 के सुरक्षा उपायों के साथ यात्रा की अनुमति रहेगी।

-नगर सेवा वाहन भी 50 फीसद सवारी के साथ चल सकेंगे।

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