
जम्मू |
ब्लैक फंगस को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने सोमवार को महामारी अधिनियम 1897 के तहत इस संक्रमण को महामारी घोषित करार दिया।
अधिकारिक जानकारी के अनुसार हैल्थ एंड मेडिकल एजूकेशन ने आदेश जारी कर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। यह निर्णय भारत सरकार के उस आदेश पर लिया गया है जिसमें केन्द्र ने सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को ब्लैक फंगस को महामारी अधिनियम केतहत नोटिफाई करने को कहा है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में इस फंगस के कारण पहली मौत हुई थी।
श्रीनगर के डेंटल कालेज के एक सूत्र के अनुसार ब्लैक फंगस के एक मरीज का नवंबर 2020 में सफलतापूर्वक आॅपरेशन किया गया था और एक मरीज अभी वहां पर दाखिल है।