केन्द्र सरकार ने प्राइवेट कर्मचारियों या छोटे व्यापारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पहले आपको 60 साल की उम्र तक निश्चित राशि जमा करनी पड़ती है और फिर 60 साल के बाद आपको जमा पैसे के आधार पर हर महीने पेंशन दी जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी की मौत 60 साल से पहले हो जाती है तो उसके परिवार के लोगों को क्या अटल पेंशन योजना का पैसा मिलेगा। इसका जवबा है हां। इस योजना के तहत खाताधारक की मौत होने पर नॉमिनी को पूरा पैसा लेने या अपनी पेंशन बनवाने का अधिकार है।
अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना एक सरकारी स्कीम है, जिसकी गारंटी भारत सरकार लेती है। इस योजना में पैसा जमा करने पर सरकार आपको हर पांच साल में जमा राशि का 50 फीसदी हिस्सा या फिर एक हजार रुपए (जो कम होता है) देती है। वहीं 60 साल पूरे होने पर ग्राहक को 1,000 / 2,000 / 3,000 / 4,000 या 5,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। पेंशन कितनी होगी इस बारे में सरकार खाताधारक की उम्र, और उसके योगदान के आधार पर फैसला करती है। APY के तहत मिलने वाली राशि पर टैक्स भरना पड़ता है।
60 साल से पहले खाताधारक की मौत होने पर क्या होगा
अगर किसी अटल पेंशन योजना के खाताधारक की 60 साल से पहले मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी के पास दो विकल्प होते हैं। पहला वो अपने नाम से पेंशन बनवा सकता है इसमें पुराना पैसा अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा नॉमिनी सारा पैसा एक साथ निकाल सकता है। हालांकि, इस योजना में लंबे समय तक पैसा न जमा करने पर आपका खाता बंद कर दिया जाता है।
पॉलिसी धारक की मौत के बाद कैसे करें अप्लाई
APY योजना के पॉलिसी धारक की मौत के बाद राशि निकालने या पेंशन योजना जारी रखने के लिए जिस बैंक या डाकघर में खाता है वहां संपर्क करें। इसके साथ ही पॉलिसी धारक का मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी का केवाईसी, नॉमिनी के बैंक खाते का विवरण, नॉमिनी का धारक के साथ संबंध का प्रमाण साथ लेकर जाएं। यहां बैंक शाखा आपसे कुछ जरूरी जनकारियां मांगेगी और वेरिफेकेशन के बाद आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे।