1 जून से नहीं बिकेगी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी

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सोने पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जून 2021 से गोल्ड ज्वेलरी और उत्पादों के लिए हॉलमार्किंग को लागू कर रही है। सोना हॉलमार्किंग शुद्धता का प्रमाण होता है। केंद्र सरकार ने 2019 में कहा था कि गोल्ड आभूषण और उत्पादों के लिए देश में हॉलमार्किंग अनिवार्य 15 जनवरी 2021 से लागू होगा। गवर्नमेंट ने ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग को अपनाने और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ रजिस्टर्ड करवाने के लिए एक वर्ष से अधिक समय दिया था।

कोरोना संक्रमण के कारण ज्वेलर्स ने ओर समय मांगा था। जिससे बाद सरकार ने हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने की सीमा 1 जून 2021 कर दी। उपभोक्ता मामलों के सचिव लीना चंदन ने बताया कि अब समय अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बीआईएस पूरी तरह से तैयार है। बीआईएस के निर्देशक जनरल प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि जून से हॉलमार्किंग को लागू करने के लिए तैयारी हो गई है। फिलहाल समय सीमा को आगे बढ़ाने की कोई मांग नहीं आई है। अब तक 34,647 ज्वेलर्स बीआईएस के साथ रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।

प्रमोद ने कहा कि 1 जून से केवल 14,18 और 22 कैरेट की सोने आभूषण दुकानदारों को बेचने की इजाजत होगी। बीआईएस के अनुसार हॉलमार्किंग के अनिवार्य होने से कस्टमर धोखाधड़ी से बचेंगे। उन्हें शुद्ध सोना मिलेगा, जितना लिखा होगा। बता दें देश हर साल 700-900 टन गोल्ड आयात करता है।

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