इंदौर |
म.प्र. शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खिलाडियों को दी जाने वाली खेल वृति अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक प्राप्त किया हो, वरीयता राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाडियों को दी जावेगी। खेलवृति का उद्देश्य राज्य स्तरीय पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कृत कर जिले के खिलाडियों को प्रोत्साहित करना है।
खेल वृति वाले वर्ष में 01 अप्रेल 2020 को खिलाडी की आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, खिलाडियों को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की विगत वर्ष के 01 अप्रेल 2020 से वर्तमान वर्ष के 31 मार्च 2021 तक अर्थात 01 वित्तीय वर्ष के खेल उपलब्धियों की गणना की जावेगी। मूल निवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण, बोर्ड की अंकसूची, विलांगता प्रमाणपत्र तथा संबंधित खेल के प्रमाण पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित खेल और युवा कल्याण विभाग में जमा करना अनिवार्य है। खेल वृति हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2021 नियत है। निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जावेंगे।