एसआईटी को हनीट्रैप मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के समक्ष पेश करना थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए एसपी अवधेश गोस्वामी स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए। इसे लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए अगली तारीख 16 मार्च तय की है।
दरअसल हनीट्रैप मामले में एसआईटी को चालन डायरी सहित स्टेटस रिपोर्ट इनकम टैक्स विभाग को कोर्ट के समक्ष सौंपना थी, जो एसआईटी कोर्ट के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए। कोर्ट ने एसआईटी टीम को फटकार लगाते हुए कहा कि अगली तारीख तक या तो वे स्टेटस रिपोर्ट पेश करें या फिर एसआईटी प्रमुख राजेंद्र कुमार को कोर्ट के समक्ष पेश होने के सख्त लहजे में एसआईटी को निर्देशित किया है।
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