इंदौर से कुछ ही किलोमीटर दूर महू में 4 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने आज आरोपी अंकित को फांसी की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी को दोपहर में कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपी पाए 302 और 376 ए की धाराओं में फांसी की सजा सुनाई गई।
पूरा मामला एक दिसम्बर 2019 को महू का है। महू में महादेव मंदिर के बाहर सड़क किनारे माता-पिता के साथ सो रही बच्ची को आरोपी उठाकर ले गया था। दूसरे दिन उसका शव 200 मीटर दूर शराब गोदाम के पास बंगला नंबर-122 के खंडरनुमा कमरे में मिला था। आरोपी ने रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी थी। मौत के बाद वह शव को वहीं छोड़कर घर भाग गया था। आरोपी की पहचान होते ही पुलिसकर्मी आरोपी के घर पहुंचे। इस दौरान वह घर पर सो रहा था। इसके बाद जब उसे थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने उसका जुर्मा कबूल लिया। वही गिरफ्तारी के बाद आरोपी अंकित विजयवर्गीय पर फास्ट्रेक कोर्ट में केस चला, जिसमे आज आरोपी अंकित को आजीवन कारावास व फांसी की सजा से दंडित किया गया है।
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