लालू की जमानत याचिका खारिज

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झारखंड उच्च न्यायालय ने अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत के लिए दाखिल याचिका आज खारिज कर दी।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की पीठ ने यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि राजद अध्यक्ष ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा की कुल अवधि का आधा समय भी पूरा नहीं किया है इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती और उनकी याचिका खारिज की जाती है।

यादव की ओर से दायर जमानत याचिका में उनकी बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि वह सजा की अवधि का आधा से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।

रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार राजद अध्यक्ष अनियंत्रित मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, क्रॉनिक किडनी डिजीज (स्टेज थ्री), फैटी लीवर, पेरियेनल इंफेक्शन, हाइपर यूरिसिमिया, किडनी स्टाेन, फैटी हेपेटाइटिस और प्रोस्टेट जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं।

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