बिना लाइसेंस के नहीं पी सकते नए साल पर शराब, जानें कहां जारी हुआ ये नियम

मध्य प्रदेश के लोगों के लिए न्यू ईयर से पहले एक जरूरी खबर सामने आई है. अगर आप नए साल पर पार्टी का प्लान बना रहे हैं और उसमें शराब का इंतजाम कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. अब आबकारी विभाग ने साफ कर दिया है कि शराब पार्टी करने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा. अगर खुलेआम बिना लाइसेंस के पार्टी में शराब परोसी गई तो सख्त कार्रवाई होगी. आबकारी विभाग ने बताया है कि वो एक दिन का लाइसेंस जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. जो भी शराब पार्टी करना चाहता है तो वो विभाग से लाइसेंस ले सकता है. लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को भी काफी आसान बनाया गया है ताकि लोग नियम का पालन कर सकें.

31 दिसंबर और 1 जनवरी पर खास नज़र

जानकारी के लिए बता दें कि नए साल की शाम यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आबकारी विभाग सतर्क रहेगा. शहर के रेस्टोरेंट, बार और अन्य सार्वजनिक जगहों पर पुलिस चेकिंग करेगी. अगर बिना लाइसेंस के शराब पार्टी होती मिली तो तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बिना लाइसेंस शराब पार्टी करने पर होगी कार्रवाई

आबकारी विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस शराब पार्टी करने वालों को कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है. कानून के मुताबिक जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है. इसलिए बेहतर है कि पहले लाइसेंस लें और नियमों का पालन करें.

क्यों बनाए गए नियम ?

शराब पार्टी के दौरान अक्सर नियमों का उल्लंघन होता है. कई बार सार्वजनिक जगहों पर शोर-शराबा और गड़बड़ी की शिकायतें मिलती हैं. इसी वजह सख्त नियम लागू किए हैं ताकि किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति पैदा न हों.

क्या है ये नियम आसान भाषा में समझें
जानकारी के लिए बता दें कि ये नियम 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक MP में लागू रहेगा. इसमें सबसे अहम बात ये है कि नियम सार्वजानिक तौर पर शराब पीने के लिए बनाया गया है. आसान भाषा में आपको समझाएं तो आम तौर पर बार चलाने वालों और पब आदि को शराब का लाइसेंस जारी रहता है. लेकिन कई बार देखा गया है कि नए साल के मौके पर कुछ रेस्टोरेंट और कैफ़े आदि में खाने के साथ शराब आदि परोस दी जाती है. ऐसे में जो भी रेस्टोरेंट या कैफ़े न्यू ईयर पर शराब सर्व करना चाहता हो, उन्हें ऐसा करने से पहले 2 दिन का लाइसेंस लेना पड़ेगा.

क्या घर में शराब पीने पर भी लागू होगा ? – नहीं

ये तो हो गई दुकान मालिकों की बात लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग नए साल के मौके पर अपने गली-मोहल्ले या फिर सड़कों पर छोटा सा टेंट आदि बना कर पार्टी करते दिखाई देते हैं. ऐसे में इन्हें भी शराब पार्टी का लाइसेंस लेना जरूरी होगा. बता दें कि ये नियम अकेले, घर या पर्सनल पार्टी करने वालों पर लागू नहीं होगा. लेकिन खुलेआम/सार्वजानिक तौर पर बिना लाइसेंस के शराब पार्टी करने वाले अगर पकड़े जाते हैं तो उन पर कड़ा एक्शन हो सकता है… ऐसे में अगर MP के नागरिक कानूनी झंझट से बचना चाहते हैं तो नियम का पालन करें. अगर आप नए साल का जश्न शराब पार्टी के साथ मनाने की सोच रहे हैं, तो पहले लाइसेंस लें.

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