नीट परीक्षा में कॉपी जांच में गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के दिए निर्देश

बिलासपुर। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित की नीट परीक्षा में कॉपी जांचने में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. छात्रा की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिया है. मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

बिलासपुर के निराला नगर निवासी छात्रा ने 5 मई 2024 को आयोजित नीट परीक्षा (Neet Exam 2024) दी. परिणाम घोषित होने के बाद कम अंक मिलने पर उसने ओएमआर शीट निकलवाई. इसमें छात्रा के एक सही प्रश्न के नम्बर ही नहीं दिए गए. वहीं दो प्रश्न पर माइनस मार्क दिए गए. जिसे लेकर उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई. जिसमें बताया गया है कि छात्रा के दो प्रश्न के गलत उत्तर देने पर माइनस मार्किंग की गई है. किन्तु एक सही प्रश्न पर कोई अंक नहीं दिया गया.

छात्रा की याचिका पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रश्न क्रमांक 24, 34 व 116 में माइनस मार्क हैं. वहीं प्रश्न क्रमांक 141 को कम्प्यूटर ने रीड नहीं किया है. शासन के जवाब पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उक्त प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है. उसमें नंबर दिए जाने पर छात्रा के अंक बढ़ जाएंगे. कोर्ट ने जवाब के लिए समय देते हुए मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई रखी है.

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