पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. सोमवार को रामपुर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट तब जारी किया जब पूर्व सांसद जया प्रदा कोर्ट में पेश नहीं हुईं. अब इस मामले में 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है, इसमें पूर्व सांसद को पेश होना है.

यह पूरा मामला साल 2019 का है, तब 19 अप्रैल को रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में जया प्रदा पहुंची थीं. इस दौरान लोकसभा चुनाव के चलते आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी. हालांकि जया प्रदा ने एक सड़क का उद्घाटन कर दिया था, इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हुआ था. वायरल वीडियो के आधार पर उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था.

यह मामला फ्लाइंग स्क्वॉड मजिस्ट्रेट-34 स्वार डॉ. नीरज कुमार पराशरी ने दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी. इसके बाद से मामले की सुनवाई लगातार स्पेशल एमपी-एमपीएल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है. अब आज सोमवार (16 अक्टूबर) को इस मामले में जया प्रदा को आकर अपने बयान दर्ज कराने थे, लेकिन उनके कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है. अब कोर्ट ने 21 अक्टूबर को पेश होने के सख्त निर्देश जारी किए हैं.

बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जया प्रदा बीजेपी में शामिल हुईं थीं. समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद जया प्रदा ने सपा नेता मोहम्मद आजम खां के खिलाफ चुनाव लड़ा था मगर उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था. बता दें कि जया प्रदा ने साल 2004 के लोकसभा चुनाव सपा के टिकट पर रामपुर सीट से लड़ा था और इस चुनाव में वह 85000 से अधिक वोटों के अंतर से जीती थीं. इसके बाद फिर 2009 के चुनाव में भी वह इस सीट से दोबारा चुनी गईं.

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