नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने भवन निर्माण योजनाओं में डिजिटल कनेक्टिविटी ढांचा जरूरी करने की सिफारिश की है।
दूरसंचार नियामक ने सोमवार को सरकार को इमारतों, इनकी देखभाल व समय-समय पर बदलाव के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी ढांचे को अनिवार्य करने का सुझाव देते हुए कहा, इसके लिए रियल एस्टेट कानून (रेरा) के तहत प्रावधान होना चाहिए। अपनी सिफारिशों में ट्राई ने इमारतों या रियल एस्टेट परियोजनाओं मे किसी विशेष दूरसंचार सेवाप्रदाता का एकाधिकार रोकने के लिए कदम उठाने की भी सिफारिश की है।
डिजिटल समावेशन के लिए परामर्श पत्र जल्द
ट्राई ने कहा कि वह डिजिटल समावेशन को और मजबूत करने के लिए जल्द परामर्श पत्र लाएगा। इसमें संपर्क उपकरणों और साक्षरता के तीन प्रमुख पहलुओं पर जोर रहेगा।









