
नई दिल्ली:भारत और पाकिस्तान ने रविवार को दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते के तहत शामिल परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान-प्रदान किया। 31 दिसंबर, 1988 को हुए समझौते को 27 जनवरी, 1991 को लागू प्रावधान के मुताबिक भारत और पाकिस्तान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक-दूसरे को सूचित करते हैं।