भोपाल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब शैक्षणिक योगिता होने की आवश्यकता नहीं रही ।पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आठवीं तक पढ़ाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता थी ।अब यह जरूरी नहीं होगा। इसका फायदा कमर्शियल वाहन का लाइसेंस बनवाने वालों को ज्यादा होगा। इसके लिए मोटर यान अधिनियम में 93वा संशोधन किया गया है।
आईटी कॉन्क्लेव-2025 में गूगल-माइक्रोसॉफ्ट करेंगी शिरकत:जीआईएस-2025 की घोषणाओं को निवेश में बदलने की पहल, 27 अप्रैल को होगा आयोजन
इंदौर में आयोजित होने वाले आईटी कॉन्क्लेव में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियां उपस्थिति दर्ज कराएंगी।मध्य प्रदेश सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 27 अप्रैल को इंदौर के…









