जूनियर वकील गुलाम नहीं, उन्हें उचित वेतन दें, कानूनी पेशा “पुराने लड़कों का क्लब” नहीं होना चाहिए : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शनिवार को बार के सीनियर मेंबर्स को अपने जूनियरों को निष्पक्ष रूप से मेहनताना देने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “कितने सीनियर अपने जूनियर को अच्छा वेतन देते हैं?” “कुछ युवा वकीलों के पास चैंबर भी नहीं हैं, जहां उन्हें पैसे दिए जाते हैं।”
उन्होंने कहा, “यदि आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, या कोलकाता में रह रहे हैं तो एक युवा वकील को जीवित रहने में कितना खर्च आता है? उनके पास भुगतान करने के लिए किराया, ट्रांसपोर्ट, भोजन है।” मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “इसे बदलना चाहिए और पेशे के सीनियर मेंबर्स के रूप में ऐसा करने का बोझ हम पर है।”मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने समझाया, “बहुत लंबे समय से हमने अपने पेशे में युवाओं को गुलाम श्रमिक माना है, क्योंकि इसी तरह हम बड़े हुए हैं।” मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह “पुराना रैगिंग सिद्धांत” है। हंसते हुए उन्होंने कहा, “जो लोग रैगिंग करते थे, वे हमेशा अपने से नीचे के लोगों को रैग करते रहेंगे। यह रैगिंग आशीर्वाद देने जैसा था,” लेकिन, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा कि सीनियर्स इस बहाने का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि उन्होंने ” कानून को कठिन तरीके से सीखा” इसलिए अब जूनियर्स को भुगतान नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा, “वह समय बहुत अलग था। लेकिन साथ ही, इतने सारे वकील जो इसे शीर्ष पर पहुंचा सकते थे, कभी नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं था।” जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के विधि संकाय में एक छात्र के रूप में अपने एक मित्र के साथ हुई बातचीत को भी बड़े प्यार से याद किया। दोस्त ने उससे चाय के प्याले पर पूछा था, “अब तू करेगा क्या? ज़िंदगी कैसे गुज़रेगा?” उस समय कॉलेज जाने वाले लड़के जस्टिस चंद्रचूड़ की इस प्रतिक्रिया से असंतुष्ट कि वह कानून की प्रैक्टिस करके जीविकोपार्जन करेंगे उनके मित्र ने सलाह दी थी, “क्यों नहीं तुम गैस एजेंसी या खुदरा तेल डीलरशिप ले लेते, ताकि आपके पास खुद के भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन हों?”

सीजेआई ने कहा, “इस विचार ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि इतने तरीकों से यह हमारे पेशे के बारे में सच्चाई को दर्शाता है।” कानूनी पेशे में भारी असमानता को उजागर करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “जबकि आपके पास सुप्रीम कोर्ट में शीर्ष पायदान के वकील हैं, जिनके पास सात या आठ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग स्क्रीन खुली होंगी, ताकि वे माउस के एक क्लिक में एक झटके के साथ एक अदालत से दूसरी अदालत में जा सकें।”

फिर ऐसे वकील हैं, जो महामारी के दौरान संकट से जूझ रहे थे, जब अदालतें बंद थीं और रजिस्ट्रार की अदालत काम नहीं कर रही थी। अदालतों के फिर से खुलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा किए गए अनुरोधों में से एक सबसे पहले रजिस्ट्रार की अदालत का संचालन करना था। उन्होंने कहा कि बहुत छोटे प्रक्रियात्मक मुद्दे, जैसे कानूनी उत्तराधिकारियों का प्रतिस्थापन, नियुक्ति चैंबर कोर्ट के समक्ष एक मामला”, यानी “सभी छोटी चीजें जिसके लिए जूनियर्स उस कोर्ट में दौड़ते हैं”।

सीजेआई ने कहा कि कानूनी पेशा एक “पुराने लड़कों का क्लब” है, जहां एक नेटवर्क में केवल एक चयनित समूह को ही अवसर दिए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने याद करते हुए कहा, “प्रेसिडेंट ने हमें बताया कि जूनियर्स के जीवन और आजीविका के लिए पेश होने पर उन्हें 800 रुपये से 1000 रुपये के बीच कहीं मिल जाएगा। इससे उन्हें एक परिवार का खर्च उठाने में मदद मिलेगी।” “एक नेटवर्क है, जिसके माध्यम से सीनियर वकीलों के चैंबर में अवसर प्राप्त होते हैं। यह एक पुराने लड़कों का क्लब है। यह योग्यता पर आधारित नहीं है। क्या जूनियरों को उचित वेतन दिया जाता है? यह सब बदलना चाहिए और यह बोझ सीनियर होने के नाते हम पर है।” उन्होंने बताया कि नेशनल लॉ स्कूलों के आने के साथ सबसे अच्छे दिमाग कानूनी पेशे में आ रहे हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि युवा निराश न हों और उनके आशावाद को जीवित रखा जाए। उन्होंने कहा, ” अगर हम कानूनी पेशे का चेहरा बदलना चाहते हैं, तो हमें न केवल महिलाओं, बल्कि हाशिए पर पड़े समुदायों को भी समान अवसर और पहुंच प्रदान करनी होगी, ताकि हम कल बेंच पर अधिक विविधता पा सकें।”

हाल ही में, एक विशेष साक्षात्कार में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उदय उमेश ललित ने स्वीकार किया कि यह युवा वकीलों के बीच एक आम शिकायत है कि वे “अधिक काम करते थे, लेकिन उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने पेशे के युवा सदस्यों को “धैर्य, आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास” रखने के लिए प्रेरित किया।

जूनियर एडवोकेट को यथोचित पारिश्रमिक देने के लिए सीनियर को प्रोत्साहन देने का मुद्दा भी संविधान पीठ के समक्ष आया, जो सितंबर में अखिल भारतीय बार परीक्षा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रहा था।

बेंच का नेतृत्व कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पेशे में “प्रतिभावान लोगों” के नुकसान पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के लिए छह साल तक अध्ययन करने के बाद एक अच्छे वेतन के बिना चार से पांच साल तक खुद का खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है।” जस्टिस कौल ने कहा, “मैंने ऐसे हालात भी देखे हैं जहां सीनियर एडवोकेट जूनियर्स को लेने के लिए पैसे वसूलते हैं।”

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