सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर दिल्ली में आज से सख्ती, नियम उल्लंघन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना

दिल्ली:देश में पॉल्यूशन को घटाने और पर्यावरण को बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का प्रचार-प्रसार तेजी से किया जा रहा है. बता दें कि देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. वहीं आज से देश की राजधानी दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती कर दी गई है. आज से दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. इतना ही नहीं, जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा या सरकार की ओर से जारी नियमों का पालन नहीं करेगा तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं 5 साल की सजा का प्रावधान भी हो सकता है. 

क्या है सजा का प्रावधान?

सरकार की ओर से जारी नियमों के मुताबिक, आज से दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पह सख्ती कर दी गई है. अगर किसी को इन नए नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस इकाई को बंद कर दिया जाएगा. इसके अलावा नियम उल्लंघन करने वाले पर 1 लाख रुपए या पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा. 

दिल्ली सरकार ने बनाई 48 टीम

पूरी दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को सफलता पूर्वक चलाने के लिए और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कंटोल पाने के लिए दिल्ली सरकार ने 48 टीमें बनाई हैं. ये टीम अलग-अलग इलाकों में औचक निरीक्षण करेंगी और निरीक्षण के दौरान अगर कोई नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. 

सरकार ने अलग से बनाया कंट्रोल रूम

दिल्ली सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर कार्रवाई करने और सख्ती से इसका पालन करने के लिए एक अलग से कंट्रोल रूम को भी तैयार किया है. वहीं प्लास्टिक बैन के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों को दर्ज भी किया जा सकता है. बता दें कि देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने का ऐलान किया गया है, वहीं 10 जुलाई तक जागरुकता अभियान चलाया गया था. 

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