
जबलपुर। याचिकाकर्ता यश निगम व मोहम्मद जाकिर रंगरेजी की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. प्रथम चरण में 6 जुलाई तथा दूसरे चरण में 13 जुलाई को मतदान होना है. उनकी चुनाव ड्यूटी लगी हुई है, जिसके कारण वह मुख्यालय छोड़कर नहीं जा सकते.
पीएससी एग्जाम 3 जुलाई को है : पीएससी एग्जाम के लिए उन्होंने फॉर्म भरा है और परीक्षा की तिथि 3 जुलाई निर्धारित है. परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी थी, परंतु चुनाव ड्यूटी के कारण स्वीकृति नहीं मिली. याचिका में कहा गया था कि चुनाव ड्यूटी के कारण वह परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे. ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 3 जुलाई को मतदान नहीं है. इसलिए इन्हें मुक्त किया जा सकता है.
कोर्ट ने दिया कलेक्टर को निर्देश : युगलपीठ ने चुनाव आयुक्त व कलेक्टर मंदसौर व दमोह को निर्देशित किया है कि वह 2 व 3 जुलाई को याचिकाकर्ताओं को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने पर विचार करें. जिससे वह परीक्षा में शामिल होकर वापस अपने मुख्यालय लौट आएं. एकलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में अवकाश प्रदान करने पर भी विचार करें. एकलपीठ ने कहा कि शासकीय अधिवक्ता को इस संबंध में सूचित करें. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संधी ने पैरवी की.