अवैध खनन-परिवहन पर सिर्फ खनिज विभाग ही करेगा कार्रवाई, भू-राजस्व संहिता संसोधन विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी

भोपाल। मध्यप्रदेश में गौण खनिज के अवैध खनन और परिवहन के मामलों में अब राजस्व विभाग कार्रवाई नहीं करेगा. अब सिर्फ खनिज विभाग ही दांडिक शुल्क वसूल कर सकेगा. इसके लिए भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया 

राजस्व विभाग से अलग हुआ खनिज विभाग

भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 के लागू होने के पहले मध्यप्रदेश में भू-राजस्व संहिता में गौण खनिज के अवैध खनन और परिवहन पर राजस्व विभाग और खनिज विभाग दोनों कार्रवाई करते थे. दोहरी कार्रवाई में अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती थी. अवैध परिवहन और खनन के मामलों में कई बार कार्रवाई को लेकर खनिज और राजस्व विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालते रहते थे. कई बार अधिकारों को लेकर भी टकराहट होती थी, इसलिए भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक के जरिए अब राजस्व विभाग से खनिज विभाग को अलग कर दिया गया है.

मूल अधिनियम में एक और उपधारा जोड़ दी गई

भू-राजस्व के मूल अधिनियम में एक और उपधारा जोड़ दी गई है, जिसके मुताबिक किसी खान या खदान से जिसका अधिकार सरकार में निहित है और बिना किसी अनुमति के वहां खनन किया जाता है या खनिज का परिवहन किया जाता है तो उस पर नियंत्रण और कार्रवाई अब खनिज विभाग ही करेगा. इस संशोधन विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है किसी बैंक या वित्तीय संस्था में भूमि को बंधक या दृष्टिबंधक रखा जाता है और बदले में जमीन के मालिक को कोई भुगतान किया जाता है तो उसे साफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाएगा. ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है, इससे किसी भी जमीन की जानकारी अब ऑनलाइन दर्ज की जाएगी. इससे किसी भी जमीन के रिकॉर्ड को ऑनलाइन देखने पर उस जमीन को गिरवी रखकर लिया गया कर्ज या जमानत की जानकारी भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी.

साइबर तहसील के गठन को भी मिली मंजूरी

इस संशोधन विधेयक के जरिए साइबर तहसील के गठन उसके समापन या उसकी सीमाओं में बदलाव का प्रावधन भी किया गया है, प्रत्येक साइबर तहसील के लिए साइबर तहसीलदार भी नियुक्त किए जा सकेंगे. साइबर तहसीलदार को ऐसे मामलों में जांच के अधिकार भी मिल सकेंगे, इसके लिए एक राजस्व अधिकारी भी बनाया जाएगा.

  • सम्बंधित खबरे

    एक मई से स्कूलों की छुट्टियां, 11 अप्रैल को लीव लेने पर लगातार पांच दिनों तक मिल सकता है अवकाश

    भोपाल। मध्यप्रदेश के रहवासियों के लिए इस महीने छुट्टी को लेकर अच्छी खबर है। इस महीने लंबा वीकेंड मिलेगा। अगले हफ्ते 5 दिन में 4 छुट्टियां है। 10, 12, 13 और…

    MP में 10 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती: कर्मचारी चयन मंडल ने शुरू की प्रक्रिया, जानें कब से शुरू होंगी परीक्षाएं  

    भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने तृतीय वर्ग के शिक्षक पदों के लिए परीक्षा की नई तिथि जारी कर दी है। इस परीक्षा में 10 हजार से अधिक पदों…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    व्यापार

    Donald Trump के ऐलान के बाद हुआ स्टॉक मार्केट क्रैश, बिखर गए ये शेयर

    Donald Trump के ऐलान के बाद हुआ स्टॉक मार्केट क्रैश, बिखर गए ये शेयर

    GST पर मिलेगी बड़ी राहत: वित्त मंत्री सीतारमण ने दिए संकेत, जीएसटी दरों में हो सकती है बड़ी कटौती

    GST पर मिलेगी बड़ी राहत: वित्त मंत्री सीतारमण ने दिए संकेत, जीएसटी दरों में हो सकती है बड़ी कटौती

    मिडिल क्लास को बड़ी राहत, आरबीआई ने 0.25% रेपो रेट घटाया, Home Loan में कमी के आसार, 56 महीनों बाद ब्याज दरों कटौती

    मिडिल क्लास को बड़ी राहत, आरबीआई ने 0.25% रेपो रेट घटाया, Home Loan में कमी के आसार, 56 महीनों बाद ब्याज दरों कटौती

    ‘सोना’ को बजट नहीं आया रास, ऑल टाइम हाईएस्ट प्राइस पर पहुंचा, 10 ग्राम के लिए चुकाने होंगे इतने रुपये, चांदी की कीमत में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी

    ‘सोना’ को बजट नहीं आया रास, ऑल टाइम हाईएस्ट प्राइस पर पहुंचा, 10 ग्राम के लिए चुकाने होंगे इतने रुपये, चांदी की कीमत में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी

    मालामाल हुआ मिडिल क्लास, 12 लाख कमाई तक अब कोई इनकम टैक्स नहीं, 24 लाख के बाद 30% टैक्स, नए रिजीम में भी बड़ा कट, देखें टैक्स स्लैब

    मालामाल हुआ मिडिल क्लास, 12 लाख कमाई तक अब कोई इनकम टैक्स नहीं, 24 लाख के बाद 30% टैक्स, नए रिजीम में भी बड़ा कट, देखें टैक्स स्लैब

    भारत में जल्द होगी Samsung Galaxy S25 की एंट्री, लॉन्च से पहले जानिए कीमत और स्पेक्स

    भारत में जल्द होगी Samsung Galaxy S25 की एंट्री, लॉन्च से पहले जानिए कीमत और स्पेक्स
    Translate »
    error: Content is protected !!